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गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: गोरखपुर के जिला अस्पताल से अपहृत 10 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म और हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। अब तक पुलिस गला दबाकर हत्या की आशंका जता रही थी, लेकिन चिकित्सकीय जांच में सामने आया है कि आरोपित ने बालिका के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए थे। रिपोर्ट के अनुसार जंघा, पेट और जबड़े पर गंभीर घाव मिले हैं, जिनसे अंदरूनी अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में इन चोटों का विस्तृत उल्लेख किया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये सभी चोटें बालिका के जीवित रहते पहुंचाई गई थीं या मृत्यु के बाद। इस संबंध में चिकित्सकों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है, ताकि विवेचना को और मजबूत बनाया जा सके। जांच अधिकारियों का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए नए तथ्यों से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलेंगे। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार की बरामदगी को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए आरोपित को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पुलिस चिकित्सकीय साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए जांच समेत सभी वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी से केस और मजबूत होगा तथा अदालत में प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम रोक का आदेश देने को इच्छुक नहीं

इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की गई है।

इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी, जिसे लेकर मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार का तर्क था कि सोनम बाहर रहने की स्थिति में उसके फरार होने का खतरा बना रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह चुनौती ठुकरा दी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सोनम पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला केवल एक तकनीकी या क्लीरिकल गलती नहीं है। दूसरी ओर सोनम के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के समय उन्हें न तो वकील उपलब्ध कराया गया था और न ही गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण बताए गए। वे आरोप लगाने से पहले अदालत के समक्ष ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए।

इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला मई 2025 का है, जब सोनम पर उनके पति की हनीमून के दौरान हत्या का मुख्य आरोपी होने का आरोप लगा था। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को शिलांग अदालत के आदेश को बनाए रखा था, जिसमें सोनम को जमानत दी गई थी। उस आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगडोह की एकल पीठ ने खारिज कर दी।

शिलांग अदालत ने जमानत देते समय कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान जांच अधिकारियों ने उचित कारण स्पष्ट नहीं किए, जिससे आरोपी के बचाव के अधिकार प्रभावित हुए। मेघालय हाईकोर्ट ने पक्षकारों की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी जिसमें इस हत्याकांड की आगे की जांच और प्रक्रिया पर फैसले होंगे।

इस मामले में और जानकारी मिलने पर आपको अपडेट प्रदान किया जाएगा।

सूत्र: आईएएनएस के इनपुट के साथ

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